महासमुन्द पुलिस थाना बागबाहरा ने एक आरोपी को अवैध शराब बिक्री मामले में कार्यवाही किया

  छत्तीसगढ़ महिमा महासमुंद। 10 जून 2022,
 पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा के निर्देशन में बागबाहरा क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब बिक्री पर लगातार नजर रखी जा रही है कि गत दिनों 09/06/2022 को मुखबिर सूचना पर ग्राम मौलीमुड़ा तालाब के मेड में आरोपी दूर्गेश साहू पिता केशवराम साहू उम्र 25 वर्ष साकिन मौलीमुड़ा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद  रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी उडिसा राज्य निर्मित जेब्रा ब्राण्ड देशी कच्ची महुआ शराब 40 पाउच प्रत्येक में 200-200 एमएल भरी हुयी जुमला 8000 एमएल कीमती 2000 रूपये एवं बिक्री रकम 600 रूपये  जुमला कीमती 2600 रूपये को समक्ष गवाहन  मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर पुलिस की कब्जे में लिया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धरा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी दूर्गेश‍ साहू को विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय पाये जाने पर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई हैं। आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 115/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप-निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी,सउनि जनक लाल पटेल,आरक्षक एकलब्य बैस,आरक्षक मेहत्तर साहू  का विशेष योगदान रहा।