पटवारी पर अवैधानिक तरीके से लाभ पहुचाने का लगा आरोप, जिस जमीन पर गांव बसा है, उसी जमीन के नाम पर धान बेचने की नियत से कर दिया पंजीयन..कलेक्टर से हुई शिकायत..अब आगे क्या..


अरविंद कुमार, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ 
मुंगेली । छत्तीसगढ़ महिमा । जिले के लालपुर तहसील के ग्राम रतियापारा के पटवारी ने गजब कारनामा कर दिखाया है जिस भूमि पर गांव बसा है उसी जमीन के नाम पर धान बिक्री हेतु पंजीयन कर दिया है, पटवारी द्वारा किया गया यह कृत्य अपराध की श्रेणी के आता है इसकी शिकायत कलेक्टर मुंगेली के समक्ष की गई है। यह पूरा मामला लालपुर तहसील के कलमीडीह ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम रतियापारा से जुड़ा हुआ है। ग्राम में स्थित भूमि ख. नं. 95/7 रकबा 2.1730 हे. जो राजस्व अभिलेखों में ग्राम कोटवार को प्रदत्त भूमि के रूप में दर्ज है। ये वही जमीन का टुकड़ा है जिसमें पूरा रतियापारा गांव बसा हुआ है वहां धान या अन्य कोई भी फसल ले पाना असंभव है। उक्त शिकायत में यह उल्लेख है कि प०ह.नं० 03 के पटवारी सावित्री अंचल द्वारा उक्त ख0नं0 95/7 रकबा 2.1730 हे० का पंजीयन धान विक्री करने हेतु किया गया है। जबकि उक्त जमीन पर फसल नहीं लिया जा रहा है,ऐसे में उक्त जमीन के नाम पर किसका धान बेचा जा रहा है यह जांच का विषय है और यदि उस ख०नं० पर धान बेचा जा रहा है तो धान बिक्री हेतु पंजीयन करने वाला पटवारी ही जिम्मेदार है। यह एक ऐसा कृत्य है जो अपराध की श्रेणी में आता है।

        पटवारी की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

ऐसे में सम्बंधित पटवारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है चूंकि आवेदन में उल्लेखित है, उक्त जमीन में मौके पर लोगो के घर बने हुए है न कि फसल का उत्पादन किया जा रहा, ऐसे में धान की बिक्री करना, असंवैधानिक है जिसकी जांच होनी आवश्यक है।