
सभी जिलों के गांवों में लगेंगे राजस्व विभाग की शिविर
लोक सेवा गारंटी का होगा पालन - मंत्री श्री वर्मा
मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत राजस्व विभाग के 25 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसमें नामांतरण,बंटवारा, सीमांकन,व्यपवर्तन,ऋण पुस्तिका,आय,जाति,निवास प्रमाण पत्र,अपील,पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के मामले, त्रुटि सुधार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा अंदर निराकरण किया जाएगा। विवादित प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर गुणवत्ता युक्त निर्णय यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।
प्राकृतिक आपदा से निपटने राशि जारी
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राजस्व न्यायालय के सभी पीठासीन अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों को पंजीकृत करने, शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण,जिसमें पेशी तारीख की तिथि अद्यतन नहीं किए है,उन्हें शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है,अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़,आकाशीय बिजली गिरने,अग्नि दुर्घटना से होने वाले फसल क्षति,मकान क्षति और पशु और जनहानि के लिए आर्थिक सहायता करने सभी 33 जिलों को 143 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि जारी की जा रही है। भू-अभिलेख संबंधी समस्याओं जैसे भुईयां सॉफ्टवेयर, भू-नक्शा एवं ई-कोर्ट में तकनीकी कारणों से होने वाले समस्या से निपटने के लिए सभी जिलों में एक-एक सहायक प्रोग्रामरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।