आदतन बदमाश दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय को किया गया जिला बदर

 
Korba Crime News: आदतन बदमाश चिन्ना एक साल के लिए जिला बदर    कोरबा (छत्तीसगढ़ महिमा)। 04 मई 2024,
 आदतन अपराधी दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई किया गया। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए इस्तगाशा की सुनवाई के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा - 3 एवं 5 के तहत दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय को 24 घंटे के अंदर कोरबा जिला सहित सीमावर्ती जिलों से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। शहर की पुरानी बस्ती स्थित ब्राह्माण मोहल्ला में निवासरत 34 वर्ष के दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय पर हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर अपराधिक मामले कोरबा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। कोरबा के अलावा गरियाबंद सहित कुछ अन्य जिलों में भी दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय के अपराधिक घटनाओं की लंबी फेहरिश्त है। कई मामलों में जेल में रह चुका दीपक उर्फ चिन्ना पांडेय रिहा होने के बाद भी नहीं सुधरा। उसके अपराधिक प्रवृत्ति में सुधार नहीं होने पर उसके अपराधों की सूची तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई के लिए पिछले दिनों जिला दंडाधिकारी को अनुशंसा की थी। सुनवाई के दौरान यह माना गया कि दीपक उर्फ 
 चिन्ना पांडेय के क्षेत्र में उपस्थिति से चुनाव कार्य बाधित हो सकता है। इस दृष्टि से उसे कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर,जांजगीर - चांपा,सक्ती, रायगढ़,सरगुजा,सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर, गौरला - पेण्ड्रा - मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश जारी किया गया है। बिना अनुमति के उपरोक्त जिलों में दीपक उर्फ 
 चिन्ना पांडेय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।