कोरबा जिलाधीश ने आदतन बदमाश रज्जाक अली को किया जिला बदर

    कोरबा (छत्तीसगढ़ महिमा)। 04 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा - 3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल,उम्र 50 वर्ष,पिता- स्व.गुलज़ार अली, साकिन नोन बिर्रा,थाना करतला (कोरबा) को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर,जांजगीर - चांपा, सक्ती,रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर,मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर, गौरला - पेण्ड्रा - मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा,बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा।