
सक्ति (छत्तीसगढ़ महिमा)। 04 मई 2024,
शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने सक्ति जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी ने 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। उन्हें सक्ती जिले के अलावा समीवर्ती जिले से भी 01 वर्ष तक बाहर रहने का आदेश पारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा आदतन अपराधियों को जिला बदर करने प्रतिवेदन जिलादंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया था।जिस पर सुनवाई कर कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने सक्ती के वार्ड क्रमांक 01 निवासी निर्मल राही पिता परसराम राही, वार्ड 07 हटरी चौक निवासी राजकुमार उर्फ भोलू पिता पवन अग्रवाल, सोसायटी चौक निवासी समीर बघेल पिता पारस बघेल , ग्राम मल्दा थाना हसौद निवासी राजेन्द्र कश्यप पिता रामनाथ कश्यप,बाराद्वार निवासी प्रकाश यादव उर्फ भांचा पिता कीर्तन उर्फ रामभरोस,नरियरा थाना हसौद निवासी किशन राय पिता नीलकंठ राय और त्रिदेव राय पिता राजकुमार राय को जिला बदर करने का आदेश दिया है। इन सभी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय सक्ती को प्रतिवेदन भेजा गया था। ये सभी आदतन अपराधी है और इनके खिलाफ पुलिस थानों में कई अपराध दर्ज हैं। निर्मल राही के विरूद्ध धारा,294, 506, 323, 427,धारा 456, 427,294, 506,34 धारा 294,506, 34, 25 आर्म्स एक्ट के अलावा कई प्रकरण दर्ज हैं। राजकुमार उर्फ भोलू के विरूद्ध सक्ती थाने में धारा 458, 506, 34,धारा 294,506, 323 के कई मामले धारा 327, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अलावा अन्य कई मामले दर्ज हैं। इसी तरह अन्य सभी आरोपितों के विरूद्ध कई अपराधिक मामले थाने में दर्ज हैं।
इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई मगर आदत में सुधार नहीं आने से इन्हें जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर - चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ -बिलाईगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बलौदाबाजार - भाटापारा जिले के क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश जारी किया गया है।