
सक्ति (छत्तीसगढ़ महिमा)। 01 मई 2024,
पुरानी बाइक को नया बताकर बेचने वाले आटो मोबाइल्स संचालक को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मूल्य से अधिक की राशि,मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय सहित 44563 रूपए देने का आदेश दी है। सक्ती जिले के ग्राम सरवानी निवासी वीरेंद्र कुमार साहू ने अब्दुल आटो मोबाइल्स मेन रोड जैजैपुर से एक बाइक होंडा साइन 125 सी सी,95 हजार रूपए में खरीदा था। कुछ दिनों बाद बाइक में खराबी आ गई जिसकी शिकायत उसने ऑटो मोबाइल में कई बार की लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने आर.टी.ओ.कार्यालय में जा कर बाइक के बारे में पता लगाया तब उसे पता चला कि बाइक ऑटो मोबाइल्स वाले के द्वारा पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा चुका हैं तथा उसे पुरानी बाइक को नई बता कर फिर से बेचा है। तब शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत जैजैपुर थाने में किया। थाने के द्वारा पुलिस अहस्तक्षेप योग्य अपराध बता कर न्यायालय में जाने की सलाह दिए गए। तब शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी, सदस्य महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र,दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया कि शिकायतकर्ता को नया वाहन कह कर पुराना वाहन बेच कर सेवा में कमी किए गए है। जिसके विरुद्ध पक्षकार विक्रय में प्राप्त बाइक की अधिक राशि 19563 रूपए और मानसिक संताप का 20 हजार रूपए व वाद व्यय का 5 हजार रूपए आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर देंगे। नियत अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर आदेश दिनांक से भुगतान की तिथि तक उक्त राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
धोखाधड़ी का मामला हो सकता हैं दर्ज
जैजैपुर पुलिस ने इस मामले को पुलिस हस्तक्षेप मामला बता कर न्यायालय जाने की सलाह दी। तो ग्राहक को क्षतिपूर्ति तो मिल जाएगी लेकिन मामले में आटो मोबाइल्स संचालक ने धोखाधड़ी भी की है। इस पर अपराध भी दर्ज हो सकता है।