कोटपा एक्ट के तहत् 12 दुकानों में 2300 रूपए की चालानी कार्यवाही किया गया, 02 अक्टूबर गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित , अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु वाक इन इंटरव्यू 04 अक्टूबर को



@अरविंद कुमार,स्टेट ब्यूरो चीफ
मुंगेली/ छत्तीसगढ़महिमा / कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा मुंगेली में 12 दुकानों में चालानी कार्यवाही कर 2300 रूपए की वसूली की गई और 10 दुकानों को चेतावनी दी गई। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद ना बेचने संबंधित विनाइल बोर्ड भी वितरण किया गया। इस दौरान औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवागंन, सोशल वर्कर तंबाकू कार्यक्रम बलराम साकत, ओम साहू सहित आरक्षक संजय यादव उपस्थित थे। 
              उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 07, 08  एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रतिबंध धारा 04 एवं 06 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु वाक इन इंटरव्यू 04 अक्टूबर को

मुंगेली / छत्तीसगढ़ प्रसार /  जिला परियोजना लाईवलीहुड काॅलेज सोसायटी जमकोर में विभिन्न कोर्सों में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु योग्य व अनुभवी अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु वाक इन इंटरव्यू का आयोजन 04 अक्टूबर को किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं निदेशक जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज ने बताया कि अधिक जानकारी हेतु जिले के वेबसाईट www.mungeli.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। 

02 अक्टूबर गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित

मुंगेली /छत्तीसगढ़ प्रसार/  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर 02 अक्टूबर गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने 02 अक्टूबर को जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शाॅप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।