मुंगेली (छत्तीसगढ़ महिमा)। 22 मार्च 2023,
मुंगेली जिला अंतर्गत विकास खंड पथरिया एडीएम पथरिया बी.आर.ठाकुर के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमिता के लिए जिम्मेदार सेवा सहकारी समिति पीपरलोड के शासकीय उचित मूल्य दुकान पीपरलोड के विक्रेता संजय वर्मा को उनके लापरवाही के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 11 (3), (5), (6), (11), 13 (2) (क) 15 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो कि आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है एवं शासकीय सम्पत्ति को गबन करने के कारण विक्रेता संजय वर्मा के विरूद्ध आरआरसी तैयार कर मांग पत्र जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा समय सीमा (3) पर प्रशासन को राशन नही देने एंव दबंगई होकर बातचीत,अपशब्द शब्दो का प्रयोग कर रहा था। मौके पर उपिस्थत गवाहों के द्वारा मना / समझाईश देने पर शांत न होकर गवाह को मारने मारपीट करने पर उतारू हो गया मौके पर गंभीर घटना कारित कर क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, लिहाजा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका की अंदेशा से अनावेदक को प्रतिबंध करने हेतु धारा 151/107.116 जा.पौ.के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत पडियाईन निवासी आरोपी चमन साहू पिता भेज दिया गया। ओम प्रकाश साहू उम्र 24 वर्ष साकिन पड़ियाईन तहसील पथरिया जिला मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली के शिकायत पत्र पर थाना प्रभारी पथरिया के द्वारा आवेदक एवं गवाहों को तलब कर कथन किया जा रहा था कि आरोपी के द्वारा मौके पर पहुंच कर गुस्से में तथा उत्तेजित हो कर प्रार्थी एवं गवाहों को तुम मेरे खिलाफ झूठा शिकायत किये हो कह कर धमकी - चमकी देने लगा जिसे मना करने पर और भी उत्तेजित हो कर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गया मौके पर गंभीर घटना कारित कर क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, लिहाजा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका की अंदेशा से अनावेदक को प्रतिबंध करने हेतु धारा 151/107,116 (3) जा.फौ.के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपी को जेल भेजा गया।