करणीकृपा पावर प्लांट लिमिटेड व्यपवर्तन के आवेदन निरस्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को लिखा पत्र : अशवन्त तुषार साहू

 छत्तीसगढ़ महिमा महासमुन्द। 18 जून 2022,
करणी कृपा पावर प्लांट लिमिटेड डायरेक्टर निर्णय चौधरी पिता अशोक कुमार चौधरी के द्वारा ग्राम प.ह.न.  6 रा.नि,म एवं तहसील व जिला महासमुंद ख.न 1017,1918/2,1030,1023/1,1027/1,1029,1032/2,1032,31033/2,1034,1035 कुल रकबा 11.3200 है। कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में पुन र्निर्धारण कर भूमि व्यपवर्तन हेतु समाचार पत्र में इस्तीहार का प्रकाशण किया गया है औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन पर अपत्ती निम्नानुसार है पहला यह कि 1032,1033 शासकीय निस्तारी भूमि प्रस्तावित औद्योगिक व्यपवर्तन के माध्य में होने से आवागमन नहीं होने से ग्राम वासियों का सार्वजनिक निस्तार प्रभावित होगा तथा शासकीय निस्तारी भूमि औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित होगा। शासकीय चराई भूमि खसरा नंबर 83,994,996,997,998,1013,1046 औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित होगा जिसके सार्वजनिक निस्तार प्रभावित होगा। करणी कृपा प्रा.लि.के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विरुद्ध   व्यवसायिक कार्य हेतु कृषि भूमि को क्रय किया गया है। भूमि का विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। संहिता की धारा 172 के अंतर्गत भुमि व्यपवर्तन के नियमानुसार छ.ग. लोक निर्माण विभाग एवं भारत सरकार के राष्ट्रीय राज्य मार्ग से औद्योगिक प्रयोजन के लिए कुल खसरा नंबर 15 रकबा 11.3200 जुड़ा हुआ / कनेक्ट नहीं है यह प्रस्तावित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि के निकट शासकीय भूमि कोटवारी भूमि कृषि भूमि लगभग 100 एकड़ भूमि प्रदूषण से प्रभावित होगा।
 पूर्व में ग्राम खैरझिटी,कौवा झर भोरिंग,कुकराडीह,जोबा, अछोली, मालीडीह,पिरदा,गुरुडिह,परसाडीह एवं तुमगांव के कृषकों को एवं ग्रामवासियों तथा ग्राम पंचायत के द्वारा महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री,वन मंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को गत दिनांक 08 दिसंबर 2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है और आपत्ति के निर्धारित तिथि में आपत्ति प्रस्तुत किया गया है।