आरोपी भूषण पटेल पिता मोहन पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लंकाहुडा को बेलादुला पुलिस चौकी प्रभारी भगवती कुर्रे की उत्कृष्ट विवेचना से हुई सजा। भूषण पटेल द्वारा अपनी ही पत्नी की चरित्र शंका पर उनके गला दबा कर हत्या करने संबंधी प्रार्थी मृतका के भाई हेम सागर पटेल की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी बेलादुला में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 85/2021, धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। संपूर्ण प्रकरण में पुलिस चौकी प्रभारी बेलादुला सहायक उप निरीक्षक भगवती कुर्रे द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कार्य करते हुए आरोपी भूषण पटेल को रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर तथा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा आरोपी भूषण पटेल को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया जा कर आजीवन कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।