जन सूचना अधिकार में आवेदक को जानकारी नहीं देकर तहसीलदार ने आवेदन किया निरस्त

वर्षों से एक स्थान में जमे बैठें हैं तहसीलदार साहब अपने मर्जी से कर रहें काम लगातार चर्चा में 
सारंगढ़ - बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़ महिमा)। 29 नवंबर 2024, जिला सारंगढ़ - बिलाईगढ़ के तहसील बिलाईगढ़ में आवेदक ने सत्र माह दिसंबर 2023 से माह अक्टूबर 2024 तक की जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम तहत ग्राम पंचायत परसाडीह के राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत जांच कार्यवाही की सत्यापित काफी जन सूचना अधिकारी तहसीलदार से मांग किया था। स्पीड पोस्ट डाक से 25.10.2024 को भेजा जो तहसील कार्यालय में 06.11.2024 को प्राप्त हुआ। कमलेश कुमार सिदार जन सूचना अधिकारी तहसीलदार बिलाईगढ़ ने प्राप्त आवेदन पत्र में किस आवेदक द्वारा कौन से अनावेदक के विरूद्ध शिकायत जांच कार्यवाही किया गया जिसका उल्लेख नहीं होना और आवेदन में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण जानकारी तैयार किया जाना संभव नहीं है। जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम तहत मांगा आवेदन को निरस्त किया गया है। जो जन सूचना अधिकार अधिनियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है,नियम के तहत चाही गई जानकारी की पूर्ण सत्यापित काफी आवेदक को दिया जा सकता था। आवेदक को चाही गई जानकारी को स्पष्ट करने समय भी नहीं दिया गया और नियम विरुद्ध आवेदन को जन सूचना अधिकारी तहसीलदार द्वारा निरस्त किया जाना कई संदेह स्पद है और कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
उक्त ग्राम पंचायत से संबंधित पूर्व में भी चाही गई जानकारी को आधे अधूरे देकर जन सूचना अधिकार अधिनियम नियमों की धाजिया उड़ाया गया हैं।
वर्षो से एक ही स्थान में जमे तहसीलदार को नियम कायदे की कोई परवाह नहीं है
कमलेश कुमार सिदार जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के तहसील बिलाईगढ़ में पिछले वर्षो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे बैठे हुए हैं। उन्हे शासन प्रशासन की नियम कायदे कानून और उच्च अधिकारियों की आदेश की कोई परवाह नहीं है।
यही कारण है कि दीपेंद्र कुमार जाटवर सरपंच ग्राम पंचायत परसाडीह से राजस्व मामले संबंधित होने के बाद अनेकों शिकायत पर जांच कार्यवाही नहीं किया जाता हैं। जो वर्षो से लंबित पड़े हुए हैं और सरपंच से मिलीभगत कर उचित कार्रवाई नहीं कर नाममात्र खानापूर्ति किया जा रहा हैं।
जिसके कारण कई प्रकार से घुमाव कर मामले को गंभीरता से नहीं लेकर दबा दिया जा रहा हैं।
जो जन सूचना अधिकार अधिनियम तहत जानकारी मांगने पर पूर्ण जानकारी नहीं देकर आवेदन को निरस्त किया जा रहा हैं और शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा हैं। आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में बिलाईगढ़ के मामले प्रमुखता से आम जनता के बीच आते रहते हैं।