
जांजगीर (छत्तीसगढ़ महिमा)। 03 जुलाई 2024,
नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जिले में पहला अपराध मुलमुला थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को लेकर दर्ज किया गया। पहले दिन जिले में इस संहिता के अंतर्गत चार अपराध दर्ज हुए। जिसमें दो मुलमुला थाना और दो अपराध चांपा थाना में दर्ज किए गए।
पुलिस के अनुसार मुलमुला थाना में ग्राम करूमहू निवासी शांति लाल मरकाम पिता स्व. देवीराम मरकाम ने एक जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती किसानी करता है।.वर्षा होने के कारण एक जुलाई कोसुबह वह अपने पड़ोसी पितांबर कुर्मी और राजकुमार केंवट के साथ अपने खेत को देखने गया था। रात लगभग 2 बजे हम तीनों फोर लेन में बंद पड़े सीजी 11 फैमली ढाबा के सामने खड़े थे। उसी समय तरौद चौक तरफ से एक व्यक्त्ाि बाइक एचएफ डिलक्स सीजी 11 एएल 2211 में तेजी गति से आया और शांति लाल को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में उसके बाएं पैर और पेट में चोटे आई हैं। बाइक चालक वाहन छोड़ कर फरार हो गया। शांति लाल ने अपने बेटे को बुलाया और अपने साथियों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 ए और 281 के तहत अज्ञात आरोपित के विरूद्ध अपराध्ा दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता प्रभावी होने के बाद जिले में यह पहला एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस अपराध दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना कर रही है। इसके अलावा मुलमुला थाने में मारपीट का एक मामला नए कानून के तहत दर्ज किया गया है। इसी तरह चांपा थाने में भी मारपीट और सड़क दुर्घटना का एक -एक मामला भारतीय न्याय संहिता केतहत पंजीबद्ध किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कायम हुआ मर्ग
पुलिस के अनुसार अकलतरा थाना क्षेत्र के संजय नगर अकलतरा निवासी पंचू सिंह गोंड़ की बेटी गीता सिंह गोंड़ (18) ने रविवार की रात परिवार के सदस्यों केसाथ खाना खाया और छोटी बहन के साथ अपनेकमरेमेंसोने चली गई। सुबह जब घर के लोग उठे तो देखा कि गीता सिंह कमरे मेंनहीं थी । घर के पीछे तरफ दूसरे कमरे में म्यार में अपनी चुनरी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। स्वजन ने इसकी सूचना अकलतरा थाने में दी। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई की सुबह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।