जन सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने वाले 04 सचिवों को 01 लाख 60 हजार का अर्थदंड

सूचना के तहत जानकारी नहीं देने पर चार सचिवों कों एक लाख 60 हजार का अर्थदंड
 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ महिमा)। 25 मई 2024,
मस्तूरी जनपद पंचायत में जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर जनपद पंचायत के 04 सचिवों कों 01 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
जिसमें ग्राम पंचायत मोहतरा,रैलहा,पताईडीह,भुरकुंडा के सचिवों को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदक को जानकारी से वंचित रखने के कारण आवेदक को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि अर्थदंड के रूप में राशि देने के लिए इन ग्राम पंचायत के सचिवों को दंडित किया गया है।
 राज्य सूचना आयोग के अनुसार आवेदक नवल सिंह के द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इन ग्राम पंचायत से जानकारी मांगी गई थी इसे ग्राम पंचायत के सचिव मनमानी करते हुए इन्हें जानकारी देने से वंचित रखा। इसमें ग्राम पंचायत पताईडीह के सचिव सतीश टंडन को 03 प्रकरणों में 05 हजार के हिसाब से 15 हजार का अर्थदंड दिया गया है। वही ग्राम पंचायत भुरकुंडा में तत्कालीन सचिव सतीश टंडन को 04 प्रकरणों में 05 हजार के हिसाब से 20 हजार का अर्थदंड दिया गया है और ग्राम पंचायत रैलहा के तत्कालीन सचिव श्याम भानु भैना को 01 प्रकरण में 25 हजार का अर्थदंड दिया गया है।  ग्राम पंचायत मोहतरा के तत्कालीन सचिव राकेश गांगिले एवं नंदेश करियारे इन दोनों को दो दो प्रकरणों में 25, 25 हजार मतलब दोनों सचिवों को 50 - 50 हजार रुपए कुल 01 लाख रूपये का अर्थदंड राज्य सूचना आयोग के द्वारा दिया गया है। साथ ही इन लोगों को समय सीमा पर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनके वेतन से कटौती कर शासन के कोष में जमा करने की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।