गोढ़ी में विशेष जेल बनाना उपयुक्त स्थल नहीं रोकने आवश्यकता पड़े तो आंदोलन होंगे: गोपाल प्रसाद धीवर

आरंग (छत्तीसगढ़ महिमा)। 30 अप्रैल 2023, गोपाल प्रसाद धीवर सरपंच ग्राम गोढ़ी एवं प्रदेशाध्यक्ष सरपंच संघ छत्तीसगढ़ ने बताया कि उनके ग्राम पंचायत गोढ़ी में विशेष जेल बनायें जाने के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है हम उसे रोकने के लिए न्यायालयीन कार्यवाही कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम गोढ़ी की उक्त स्थल केंद्रीय कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं (विशेष जेल) के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त स्थल नहीं है,क्योंकि कृषि बाहुल्य वाले इस गांव में प्रचुर मात्रा में गौ संसाधन मौजूद है। जिसके लिए उक्त स्थल को ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर कृषको की लगभग 2000 मवेशियों चारा चर कर अपनी पेट भरते हैं, तथा वहां पर स्थित नाले में बनी स्टॉप डेम से सैकड़ों किसानों की लगभग 300 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होता है।
अतः कृषि एवं गौ संसाधन से ताल्लुक रखने वाले तथा 8500 वृक्षों से आच्छादित उक्त क्षेत्र को किसी अन्य प्रकार की प्रयोजन में लाये जाने से प्राकृतिक,सामाजिक एवं घोर आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। इसलिए समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत गोढ़ी अपने गांव के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के विरुद्ध किसी भी स्तर तक संघर्ष करने को तत्पर मिलेंगे। यह कि ग्राम गोढ़ी के खसरा नं. 1314, 1341, 1342, 1345/1, 1345/2, 1346, 1347, 1348 रकबा क्रमश: -10.200, 2.0600, 0.7200, 16.7000, 0.6800, 0.3200, 0.3700, 3.1500 हेक्टेयर में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के सहमति के बिना केन्द्रीय कारागार बनाये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा भू - अभिलेख में मद परिवर्तन कर दिया गया है,जो ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों के साथ भयानक अन्याय है। अवगत हो कि इसके पूर्व उक्त भूमि को राजस्व विभाग द्वारा गृह निर्माण मंडल को 2 बार आबंटित करने की प्रयास की किया गया था जिसे ग्राम पंचायत गोढ़ी के लगातार आपत्ति के बाद हटा दिया गया था वर्तमान में दिनांक 29.01.2021 की ग्रामसभा में प्रस्ताव क्रमांक - 01 पर उक्त भूमि से जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं को हटाये जाने हेतु सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है। अवगत हो कि पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन एवं मंत्री गण तथा अन्य प्रमुख प्रशासनिक अमलों को ग्राम पंचायत गोढ़ी से केद्रीय कारागार (जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं) को हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया है तथा उक्त भूमि को ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत के द्वारा श्री रामकानन उपवन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
     गांव में जेल आने से निम्न लिखित समस्याऐं उत्पन्न होगी - 1. यहां 400 भूमि हीन विस्तारित परिवारों को बसाने के लिए भूमि कि समस्या उत्पन्न होगी।
2. 2000 मवेशियों को चारा की समस्या उत्पन्न होगी।
3. किसानों को कृषि पहुँच के लिए आवागमन की समस्या उत्पन्न होगी। 4.ग्राम गोढी से सोनपैरी पहुँच मार्ग बंद हो जायेगी। 5. उक्त भूमि की गैरवाणिकी उपयोग से पर्यावरण में प्रतिकूल असर पड़ेगी। 6. भविष्य में ग्राम पंचायत के लिए भूमि की विकल्प समाप्त हो जावेगी।
7. वहां खसरा नं.- 1314 में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण का कार्य किया गया है, जो कृषि के लिए सिंचाई हेतु बनाया गया है, यदि उक्त भूमि को जेल के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो 300 एकड़ के किसानों को सिंचाई की समस्या पैदा होगी। 8. उक्त स्थल में जेल बनाये जाने से भू-जल की स्तर गिर जाएगी,जिससे जनजीवन में गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। 9. उक्त भूमि गांव के अत्यंत निकट है इसलिए जेल बनाये जाने से सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। 10. कैदियों से मिलने ज्यादातर असामाजिक अथवा अपराधिक तत्वों के आवागमन से ग्रामिणों के लिए अनेक समस्या उत्पन्न होंगी। 11. ग्राम पंचायत गोढी के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन गांव की अधिकांश शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने एवं क्षेत्र को ऑक्सीजोन बनाने के लिए 40 वर्ष पूर्व इन भूमियों में वृक्षारोपन का कार्य करवाया था। अत: जेल बनाए जाने से इन उक्त दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न होगी। 12. ग्राम पंचायत गोढी अधिग्रहण के लिए चिन्हित क्षेत्र में नहीं आता इसलिए जेल बनाए जाने के विरोध में सरपंच ग्राम पंचायत गोढ़ी के द्वारा,ग्राम वासियों के हस्ताक्षर युक्त जनहित याचिका उच्च न्यायालय में लगाया गया है,जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगी। 13. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की सहमति (अनुशंसा) के बिना जेल निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से संविधान विरुद्ध है, इससे संवैधानिक एवं व्यवहारिक संकट उत्पन्न होगी। 14. जेल निर्माण से गांव में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा,गरुवा, घुरवा बाड़ी कि उद्देश्यों की पूर्ति में भुमि, चारागाह, नाला में जल संग्रहण तथा किसान, कृषि कार्य एवं गो-धन आदि के लिए मैदानी क्षेत्रों में आवागमन जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी। 15. ग्राम पंचायत गोढ़ी में राष्ट्रीय आजीविका मिशन (बिहान) योजना के तहत लगभग 38 महिला स्व सहायता समूह संचालित है,जिन्हें भविष्य में विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त वानिकी क्षेत्र में जेल बनायें जाने से स्व - सहायता समूह के महिलाऐं रेशम उद्योग, खैर की लकड़ी, जड़ी बूटी संग्रहण मधु मक्खी पालन एवं अन्य वनोपज की रोजगार से वंचित हो जायेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। 16. ग्राम पंचायत गोढी विगत 40वर्षो से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, 5800 से भी अधिक वयस्क वृक्षो का संरक्षण किया है, इसलिए भी उक्त परिसंपत्ति पर ग्राम पंचायत की प्रथम अधिकार है। अतः उक्त स्थल पर जेल बनायें जाने से ग्राम पंचायत को जल, जंगल और जमीन रूपी अमूल्य प्राकृतिक परिसंपत्तियों की हानि होगी। जिससे ग्राम सुराज एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की परिसंकल्पना को साकार करने में बाधा उत्पन्न होगी।