विगत दिनों पूर्ववत 17 सूत्रीय लंबित मांग को पूर्ण न करने से नाराज सरपंचों ने बूढा तालाब रायपुर में प्रदेश सरपंच संघ के नेतृत्व में आयोजित 1 दिवसीय धरना आंदोलन प्रदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से बड़ी संख्या सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं सरपंचों ने भाग लिया।
शाम को धरना स्थल पर अपने पंचायती राज अधिनियम की मांग से सम्बंधित धारा 21 का ज्ञापन सौंपा। विलोपन एवं धारा 40 के शांति एवं सफलता पूर्वक धरना संशोधन की सम्पन्न होने पर संघ ने मांग की और सौंपा ज्ञापन। प्रदेशाध्यक्ष गोपाल प्रसाद धीवर ने अमूल्य योगदान समय देने पर सभी सरपंचों का आभार व्यक्त करते खुशी जताया। गोपाल धीवर ने 17 सूत्री मांग को बिंदुवार उल्लेख करते हुए बताया कि, पंचायती राज अधिनियम में उद्धृत धारा 21 का विलोपन एवं धारा 40 का आधार संशोधन किया जाए, 15 वें वित्त की राशि को जिला व जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों को पूर्वत 5: 5 - 90 के अनुपात में आवंटित करें एवं विकास कार्यो में व्यय हेतु ग्राम पंचायतों की पूर्ववत स्वतंत्र अधिकार प्रदान करें ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यो के लिए वर्तमान एसओआर और कारिजेंडम के पर प्राक्कलन तैयार की जाए। सरपंच ग्राम पंचायत की सेवाकाल के अंदर दुर्घटनाग्रस्त शारीरिक एवं मानसिक क्षति अथवा मृत्यु होने पर बीमा राशि 10:25 लाख रुपये निर्धारित की जाए। सरपंच की मासिक राशि 25000 रुपये निर्धारित की जाए तथा सरपंच मद में प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये प्रदान करे पैसा ग्राम पंचायत राशि का अग्रिम भुगतान,ग्राम पंचायतों को भी सोशल ऑडिट से मुक्त रखे तथा अकुशल मजदूर प्रति मानव दिवस 300 रु एवं कुशल मजदूरों के लिए 380 रु की दर निर्धारित की जाए। सरपंच ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की दखल रहित बसाहट योग्य चिन्हित भूमि को भू-अभिलेख में आबादी करवाकर नियमानुसार, जरुरतमंद परिवारों को भूमि स्वामी अधिकार (पट्टा) आवंटन के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों जैसे जल,जंगल,जमीन आदि प्राकृतिक संसाधनों को सरपंच ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बिना शासन - प्रशासन द्वारा अधिग्रहण न की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि को अतिशीघ्र जारी करें एवं ग्राम पंचायत व ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पात्र परिवार को
(अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून 1996 को पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पूर्ण कानूनी दर्ज प्रदान कर लागू की जाए। विकास कार्यों की राशि को सीधे ग्राम पंचायत की खातों में भेजा जावे एवं किसी अन्य एजेंसी को ग्राम पंचायत का कार्य एजेंसी न बनाए।
मनरेगा योजना में निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु 40 प्रतिशत जाए। सूची की प्रकाशन की जाए। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री मद की राशि का भुगतान 15 दिवस के भीतर की जायें,बंटवारा, नामांतरण आदि का अधिकार पूर्ववत ग्राम पंचायत को दी जाने छ.ग. प्रदेश सरपंच संघ की कार्यालय संचालन हेतु उपयुक्त स्थल प्रदान करे। छग प्रदेश में मादक द्रव्यों का व्यापार एवं सट्टा आदि को तत्काल बंद की जाए। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्राप्त मद को राशि का प्रयोग अपने क्षेत्र से बाहर न की।