आबकारी विभाग बलौदा बाजार की बड़ी कार्यवाही

कसडोल (छत्तीसगढ़ महिमा)। 14 अक्तूबर 2022,आबकारी वृत्त कसडोल में कायम प्रकरण - 01, आरोपी - अज्ञात जप्त सामग्री - लगभग 36 बल्क लीटर अवैध महुआ मदिरा (अनुमानित कीमती 3600 /-) एवं  4000 किलो ग्राम लगभग महुआ लाहन (अनुमानित कीमती 60,000/- ) सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर बलौदा बाजार रजत बंसल के विशेष निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी विकास गोस्वामी ज़िला बलोदाबाजार के मार्गदर्शन में दिनांक 14-10-22 को कसडोल विकास खंड थाना गिधौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत घटमड़वा के साबरिया डेरा में भारी मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब बनाए जाने की सूचना  पर - रात में 03 प्वाइंट में नाका लगा कर चेकिंग की गई एवं  अल सुबह ग्राम पंचायत घटमड़वा,निकट सबरिया डेरा में  आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने के स्थान पर दबिश दे कर कार्यवाही में मौके पर झाड़ियों में विभिन्न प्लास्टिक बॉटल एवं जरीकेन भरी लगभग 36 बल्क लीटर महुआ मदिरा, तालाब में डूबी विभिन्न 100 बोरियों में भरी मात्र में लगभग 4000 किलो ग्राम महुआ लाहान, अनुमानित कीमती 24000/ के साथ महुआ शराब बनाने वाले बर्तन बरामद की गई जिसे मौके पर नष्ट किया गया। सूचना अनुसार सबरिया क्षेत्रों में महुआ शराब की सप्लाई की जाती है,जिस पर कड़ी कारवाही की जा रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),59 (क) ,34(1) (क़)(च) का प्रकरण आबकारी वृत्त कसडोल में कायम कर विवेचना मे लिया गया।
 उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अजय पांडेय,आबकारी उपनिरीक्षक गोविंद कुमार ध्रुव,विपिन पाठक,मुख्य आरक्षक गोपाल साहू उपस्थित रहे, नगर सैनिक गौकरण मानिकपुरी,विश्वनाथ जायसवाल का विशेष योगदान रहा।